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ऑटो-ई रिक्शा की मनमानी नहीं चलेगी:किराया और रूट तय, 31 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य

मथुरा में यातायात व्यवस्था सुधारने और श्रद्धालुओं व यात्रियों को मनमानी किराया वसूली से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने ऑटो एवं ई-रिक्शा संचालन के लिए एक नई कार्ययोजना लागू की है। इसके तहत, नगर निगम ने सोमवार से मथुरा और वृंदावन में टेंपो व ई-रिक्शा का पंजीकरण शुरू कर दिया है। सभी वाहनों के रूट और किराये भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत, मथुरा शहर में 10 और वृंदावन नगर में 6 रूट बनाए गए हैं। प्रत्येक रूट के लिए किराया भी तय कर दिया गया है, जिससे बाहरी श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने पर रोक लगेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। 1 जनवरी से बिना पंजीकरण के किसी भी ई-रिक्शा या ऑटो को शहर में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।यह योजना डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार और नगर आयुक्त जगप्रवेश की संयुक्त पहल पर तैयार की गई है। पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार से वृंदावन में चारधाम क्षेत्र के पास और मथुरा में रेलवे मैदान में शुरू हुई है। टेंपो और ई-रिक्शा चालकों को पंजीकरण के लिए 3,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन की आरसी, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

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