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पुलिस और अभियोजन विभाग की पैरवी, दो हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड

बागपतवर्ष 2016 में हत्या के एक केस में आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई आजीवन कारावास व लगाया गया अर्थदंड। ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी नितिन व अमित उर्फ मोनू को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस दौरान पुलिस व अभियोजन विभाग की ओर से डीजीसी राहुल नेहरा व दोघट थाने के हैड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार द्वारा समय पर प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई आजीवन कारावास के साथ ही 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई गई। 

बता दें कि, अभियुक्त नितिन पुत्र भोपाल निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट व अमित उर्फ मोनू पुत्र कुंवरपाल निवासी रोहटा थाना रोहटा जनपद मेरठ द्वारा वर्ष 2016 में वादिया के पति की गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर  मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उप्र द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके कारण न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नितिन व अमित उर्फ मोनू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। https://whatsapp.com/channel/0029Vb2UvWqF6sn60vLaPk1t

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
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