मथुरा। जनपद में अवैध को वैध करने के लिए चल रहे कम्पाउंड का खेल पकड़ में आया है। मसानी स्थित इमारत के स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने के बाद निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद निर्माणकर्ताओं ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की स्वीकृति करते हुए कम्पाउंड का नक्शा पास करा लिया। यहां अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि पूरी इमारत खड़ी कर विद्यालय (कृष्णा एलाइट) निर्माण करा दिया। शिकायत होने के बाद मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। बताया जाता है कि मेशचन्द्र दयावती एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष रमेशचन्द्र अग्रवाल द्वारा मसानी रोड पर कराए जा रहे निर्माण की शिकायत पर जांच में पाया गया कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अधिक कर लिया गया।
इसके बाद निर्माणकर्ता द्वारा 15 दिसंबर 2018 को कार्यालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया कि मानचित्र में दर्शित ध्वस्तीकरण भाग को मानचित्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख मे हटा लिया जाएगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा हटाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा 7 जनवरी 2019 को शमन मानचित्र (कम्पाउंड) निर्गत किया। बीते दिनों शिकायत के बाद पता लगा कि सात साल बीतने के बाद भी स्वीकृत शमन मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को नहीं हटाया गया है। अब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा रमेशचन्द्र दयावती एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष रमेशचन्द्र अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए अशमनीय भाग को हटाने के आदेश पारित किए हैं, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। वर्जन- सोसायटी द्वारा जो कम्पाउंड का नक्शा पास कराया गया था, इसमें ध्वस्तीकरण वाले हिस्से को ध्वस्त नहीं किया गया। इस इमारत पर कृष्णा एलाइट स्कूल बना हुआ है। इसके शमनीय वाले पार्ट को ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है। -आशीष कुमार सिंह, सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण।







